देश के 11 राज्यों में ओमिक्रान के दस्तक को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी एहतियात बरतने शुरू कर दिए है और मामले को संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाथ जी ने निर्देश दिए हैं कि 25 दिसंबर से उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू होगा। जिसके अंतर्गत प्रदेश भर में रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा।
बताते चलें कि शादी विवाह व अन्य सार्वजनिक आयोजनों के लिए भी 200 लोगो तक कोविड गाइडलाइंस के अनुसार करने की अनुमति की भी बात आ रही है। साथ ही ऐसे आयोजनों के लिए स्थानीय प्रशासन को सूचना देना है। मास्क पर विशेष जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने अपील किया कि दुकानदार भाई जो मास्क न लगाए उन्हे सामान न देने की नीति को लागू करे।
निर्देश के महत्वपूर्ण बिंदु -
1. प्रदेश भर में रात 11 से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू।
2. शादी विवाह व अन्य सार्वजनिक आयोजनों में 200 तक की अनुमति।
3. सार्वजनिक आयोजनों के लिए स्थानीय प्रशासन को सूचना।
4. दुकानदार भाइयों से मास्क नही तो सामान नही नीति लागू करने की अपील।
5. टैक्रिंक, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और टीकाकरण नीति पर जोर।
6. शासकीय/निजी अस्पताल निरीक्षण पर जोर।
7.औद्योगिक इकाइयों में कोविड हेल्प डेस्क व केयर सेंटर की बात।
8. पुलिस द्वारा गस्ती।
9. पब्लिक एड्रेस सिस्टम को मजबूत करने पर जोर।
10. बस, रेलवे, एयरपोर्ट पर सतर्कता।
11. दूसरे राज्य व देश से आने वाले की जाँच।
12. गांव/शहर में वार्ड निगरानी समिति सक्रिय करने पर जोर।
इसी तरह की तमाम खबरों के लिए हमारी वेबसाइट से अपडेट रहें और खबरों का नोटिफिकेशन सबसे तेज़ पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें जिसका लिंक नीचे दिया गया है।