PAN CARD : आपका भी बंद होगा पैन कार्ड, जल्द पूरा कराना होगा ये काम अन्यथा पड़ेगा पछताना


PAN CARD : अगर आप भी पैन कार्ड धारक है तो आपके लिए महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। पैन कार्ड धारकों के लिए आयकर विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। जिन निर्देशों में आयकर विभाग ने लोगों को पैन कार्ड निष्क्रिय होने से बचाने का तरीका बताया है। अगर आपके पास भी पैन कार्ड है तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए जानते हैं कि आयकर विभाग की ओर से पैन कार्ड धारकों के लिए क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और किस प्रकार से पैन कार्ड धारक अपने पैन कार्ड को निष्क्रिय होने से बचा सकते हैं। 

पैन कार्ड आधार कार्ड से कराना होगा लिंक (pan card will have to be linked with aadhaar card) -

अगर आप भी पैन कार्ड धारक है और आपने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है तो आपके लिए यह अब बड़ी मुसीबत हो सकती है। अगर आप अपने पैन कार्ड को निष्क्रिय होने से बचाना चाहते हैं, तो आपको जल्द से जल्द अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करवाना होगा अगर ऐसा नहीं किया गया तो आप का पैन कार्ड निरस्त हो जाएगा। अगर आप इस मुसीबत से बचना चाहते हैं तो आपको जल्द से जल्द अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करवा लेना होगा। 

31 मार्च तक कराना होगा लिंक (Link will have to be done by March 31) -

अगर आपका अपना पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो आपको अपना पैन कार्ड जल्द से जल्द आधार कार्ड से लिंक करा लेना चाहिए। हालांकि इसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आयकर विभाग की ओर से ऐसे लोगों के लिए उचित समय भी दिया गया है। आयकर विभाग के जारी निर्देशों के अनुसार जिन लोगों ने अभी तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, वे लोग 31 मार्च तक हर हाल में अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करा लें। क्योंकि इसके बाद ऐसे लोगों का पैन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा। यानी कि आपने 31 मार्च 2023 से पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया, तो 1 अप्रैल 2023 से आपका पैन कार्ड निरस्त माना जायेगा। साथ ही ऐसे लोग आयकर अधिनियम के तहत सभी परिणामों के लिए स्वयं ही उत्तरदायी होंगे।

विशेष लोगों को मिलेगी छूट (special people will get discount) -

आयकर विभाग द्वारा कुछ विशेष लोगों को अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए छूट दी गई है। यानी कि कुछ विशेष लोगों को अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। वित्त मंत्रालय के अनुसार जो लोग असम जम्मू कश्मीर और मेघालय के निवासी हैं उन्हें पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए छूट दी गई है। साथ h आयकर अधिनियम 1961 के तहत अप्रवासी और 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। 

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