B.Ed vs BTC 2023 : सुप्रीम कोर्ट ने रातों रात कर दिया फैसले में बदलाव! बीएड वाले भी बन सकेंगे प्राइमरी टीचर


BEd VS BTC 2023 : केंद्र सरकार और बीएड अभ्यर्थियों (BEd) की अपील को खारिज करते हुए देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी की सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सुरक्षित रखा था। हालांकि इसी बीच सुप्रीम कोर्ट से बीएड अभ्यर्थियों (BEd Candidates Big News) के लिए बड़ी राहत वाली खबर सामने आ रही है। जहां बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी टीचर यानी की तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल 1 के लिए पात्र माने जाने की चर्चाएं हैं। अगर आप भी बीएड धारक (BEd Degree) हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आइए इस आर्टिकल के माध्यम से जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुनाया है फैसला और कब बदला गया पूरा फैसला? इसके साथ ही इस आर्टिकल में जानेंगे कि आखिर क्या था पूरा मामला और किस पक्ष की हुई जीत...

BEd vs BTC : सुप्रीम कोर्ट का फैसला दोबारा बदलने की खबर (BEd vs BTC Big Update) -

अगर आप बीएड डिग्री (BEd Degree) वाले अभ्यर्थी हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी वाली खबर वायरल हो रही है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को बीएड अभ्यर्थियों को झटका देने वाला फैसला सुनाया। हालांकि इसी बीच देर रात सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने ही फैसले को बदलने की खबर सामने आई। जहां वायरल खबर में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने देर रात को ही अपने फैसले को बदलते हुए नया फैसला सुनाया है। जहां नए फैसले के तहत बीएड अभ्यर्थियों (BEd) को प्राइमरी टीचर (BEd Primary Teacher) यानी की तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल 1 के लिए पात्र माना जायेगा। फिलहाल इस खबर के वायरल होने के बाद बीएड अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। 

BEd vs BTC : ये है सुप्रीम कोर्ट का फैसला (BEd vs BTC Judgement Of Supreme Court) -

बीएड (BEd vs BTC) अभ्यर्थी एक वायरल खबर से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। हालांकि बीएड अभ्यर्थियों (BEd) के लिए वायरल खबर सत्य नहीं है। आपको बता दें कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को नहीं बदला है। यानी की सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले सुनाया गया फैसला ही अभी तक अंतिम फैसला है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। बता दें कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय किशनकौल के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने एनसीपीई व केन्द्र सरकार की एसएलपी सहित मुकेश कुमार व अन्य की याचिकाओं को खारिज कर दिया। जहां उन याचिकाओं में बीएड डिग्री धारकों ÷BEd Degree) को भी श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल 1 के लिए पात्र माने जाने की बात कही गई थी। हालांकि इसे सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इस भर्ती के लिए केवल BTC डिप्लोमा धारक ही पात्र माने जायेंगे। 

BEd vs BTC : इस तरह हुआ था मसला शुरू (BEd vs BTC Full Issue Details) -

बीएड बनाम बीटीसी (BEd vs BTC) के मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की शुरुआत राजस्थान में एनसीटीई द्वारा वर्ष 2018 में जारी किए गए नोटिफिकेशन से होती है। जहां NCTE द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा जाता है कि बीएड डिग्री धारकों को भी रीट लेवल-1 के लिए पात्र माना जायेगा। यानी की बीएड डिग्री धारक भी राजस्थान में तृतीय श्रेणी अध्यापक बन सकेंगे। बता दें कि इसके लिए पूरी प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। इस प्रक्रिया के तहत पहले बीएड डिग्री धारकों को पहले परीक्षा पास करनी थी, जिसके बाद नियुक्ति के साथ ही छह महीने का ब्रिज कोर्स करना होता था। 

BEd vs BTC : इस तरफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था मामला (BEd vs BTC Judgement Details By Supreme Court) -

बीएड डिग्री धारकों का इस परीक्षा में शामिल होना बीटीसी डिप्लोमा धारकों को पसंद नहीं आया और उन्होंने इसके लिए आंदोलन करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि इस परीक्षा में केवल बीटीसी डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी ही शामिल हो सकते थे, लेकिन अब इसे बदला जा रहा है, जो कि अन्यायपूर्ण है। इसके बाद यह मामला राजस्थान हाईकोर्ट पहुंच गया। जहां राजस्थान हाईकोर्ट ने बीटीसी डिप्लोमा धारकों के तर्क को सही बताते हुए तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल 1 के लिए बीएड अभ्यर्थियों को अपात्र ठहरा दिया। इसके बाद एनसीटीई और केंद्र सरकार ने बीएड वालों के समर्थन में आ गई और सुप्रीम कोर्ट चली गई। जहां सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई और केंद्र सरकार ने एसएलपी डाली, जिसे 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। 

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