BEd vs BTC : केंद्र सरकार ने बीएड अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट में डाली पुनर्विचार याचिका, जल्द होगी सुनवाई


BEd vs BTC मामले में अब एक नया मोड़ आने जा रहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों के खिलाफ फैसला सुनाया था। जिसके बाद अभ्यर्थी काफी हंगामे पर भी उतर आए। जहां अब केंद्र सरकार की इस मामले में फिर से शामिल होने की सूचना सामने आ रही है। जहां केंद्र सरकार द्वारा इस मामले में अब पुनर्विचार याचिका डालने की खबर है। अगर आप भी B.Ed अभ्यर्थी हैं, तो ये आपके लिए बेहद खास खबर है। आइए जानते हैं आखिर अचानक केंद्र सरकार क्यों सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डालने जा रही है और इससे बीएड अभ्यर्थियों को क्या मिलेगा लाभ...

केंद्र सरकार ने डाली पुनर्विचार याचिका (Central government filed reconsideration petition) -

केंद्र सरकार काफी समय बाद एक बार फिर बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में दिखाई दे रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार बीएड अभ्यर्थियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए फैसले से नाखुश है। जहां बीएड अभ्यर्थियों को दोबारा न्याय दिलाने की आस से केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है। जहां अब इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट पहले तारीख जारी करेगा और उसके बाद उस निर्धारित तारीख पर ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। केंद्र सरकार के इस कदम से बीएड अभ्यर्थी काफी खुश हैं। 

केंद्र सरकार ने अचानक कैसे उठाया यह कदम (How did the central government suddenly take this step?) -

केंद्र सरकार द्वारा अचानक सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों के लिए पुनर्विचार याचिका डाले जाने की खबर से अभ्यर्थी काफी खुश हैं, लेकिन उन्हें एक बात समझ नहीं आ रही कि अचानक केंद्र सरकार ने ऐसा फैसला कैसे ले लिया। हालांकि केंद्र सरकार से बीएड अभ्यर्थियों ने सहयोग की अपील की थी। परंतु आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका नहीं डाली है। दरअसल जो खबर वायरल हो रही है, वह तोड़ मरोड़कर पब्लिश की गई है। दरअसल अभी सिर्फ अभ्यर्थियों ने केंद्र सरकार से मांग की थी कि वो सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका डाले, लेकिन अभी केंद्र सरकार ने इस और कोई कदम नहीं बढ़ाया है। 

ये है सुप्रीम कोर्ट का फैसला (This is the decision of the Supreme Court) -

सुप्रीम कोर्ट में बीएड बनाम बीटीसी मामले में 11 अगस्त को जस्टिस संजय किशनकौल के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने बड़ा फैसला सुनाया था। जहां सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपीई व केन्द्र सरकार की एसएलपी सहित मुकेश कुमार व अन्य की याचिकाओं को खारिज कर दिया। जहां उन याचिकाओं में बीएड डिग्री धारकों को भी श्रेणी अध्यापक भर्ती लेवल 1 के लिए पात्र माने जाने की बात कही गई थी। हालांकि इसे सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि इस भर्ती के लिए केवल BTC डिप्लोमा धारक ही पात्र माने जायेंगे। ज्ञात हो कि राजस्थान हाई कोर्ट ने भी यही फैसला सुनाया था। 

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