B.ED Vs BTC 2023 : अगर आप भी बीएड अभ्यर्थी हैं और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बीएड बनाम बीटीसी मामले में फैसला सुनाए जाने से दुखी थे, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। बता दें कि बीएड बनाम बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका दिया था। जहां सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी टीचर के लिए अपात्र माना था। हालांकि अब बीएड अभ्यर्थियों को दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नया फैसला सुनाए जाने की खबर है। अगर आप भी बीएड अभ्यर्थी हैं, तो यह खबर आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर...
सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गया नया फैसला (New decision given by Supreme Court) -
बीएड बनाम बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा नया फैसला सुनाए जाने की खबर सामने आ रही है। बता दें कि तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक खबर तेजी से वायरल हो रही है। जहां वायरल खबर में बताया जा रहा है कि बीएड बनाम बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नया फैसला सुना दिया है। वहीं खबर में आगे बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया नया फैसला बीएड अभ्यर्थियों के हक में है। यानी कि अब बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी टीचर के लिए पात्र माना जाएगा। इस खबर से बीएड अभ्यर्थी काफी खुश हैं।
देखिए क्या है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की सच्चाई (See what is the truth of the Supreme Court's decision) -
सुप्रीम कोर्ट द्वारा b.Ed बनाम बीटीसी मामले में नया फैसला सुनाए जाने की खबर जैसे ही अभ्यर्थियों तक पहुंची, तो अभ्यर्थी काफी खुश नजर आए। क्योंकि खबर में बताया जा रहा था कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी टीचर के लिए एक बार फिर से पात्र माना जाएगा। हालांकि जब खबर का विश्लेषण किया गया, तो पता चला कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अभी इस मामले में दूसरा कोई फैसला नहीं सुनाया गया है और ना ही सुप्रीम कोर्ट में बीएड बना बीटीसी मामले को लेकर कोई हलचल है। यानी कि अभ्यर्थियों के बीच वायरल हो रही है खबर अफवाह है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अब कोई सुनवाई नहीं कर रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था ये फैसला (The Supreme Court gave this decision) -
बीएड बनाम बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को बड़ा फैसला सुनाया था। जाएं इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को बड़ा झटका दिया था। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फैसले में स्पष्ट किया था कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी टीचर के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। हालांकि राजस्थान हाई कोर्ट ने भी यही फैसला सुनाया था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित किया। दरअसल राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एनसीपी और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी। जिसमें उन्होंने मांग की थी कि बीएड अभ्यर्थियों को भी प्राइमरी टीचर के लिए पात्र माना जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया था।
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