University Grants Commission (UGC) Noyyar Educational Institute में पढ़ने वाले उन विद्यार्थियों को राहत दी है जिन्होंने एक संस्थान से दूसरे संस्थान में दाखिला ले लिया है।
University Grants Commission (UGC) ने हायर एजुकेशनल इंस्टीच्यूटस को निर्देश देते हुए कहा कि वे उन विद्यार्थियों की फीस वापस करें जिन्होंने एडमिशन किसी अन्य संस्थान में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक अभी भी ऐसे कई कालेज व यूनिवर्सिटीज हैं जो दूसरे संस्थानों में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट्स की फीस वापसी करने में आनाकानी बरत रहे हैं। इस बारे कई स्टूडेंट्स ने यू.जी.सी. व सरकार को शिकायतें भी लिखी हैं जिसके बाद यू.जी.सी. ने उक्त निर्देश आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करते हुए दिया है।
बता दें कि University Grants Commission (UGC) को FUND लंबे समय से हायर एजुकेशनल इंस्टीच्यूट के खिलाफ विद्यार्थियों की फीस न वापस करने की शिकायतें लगातार मिल रही थी जिसके बाद यू.जी.सी. ने विद्यार्थियों को राहत देते हुए सभी हायर एजुकेशनल इंस्टीच्यूट को मेल किया और साथ ही रिमाइंडर के माध्यम से अनुरोध करते हुए कहा कि वे उन सभी विद्यार्थियों की फीस को वापस करें जिन्होंने अन्य संस्थानों में माइग्रेट हो गए हैं। इसी के साथ नोटिफिकेशन में आगे लिखा यदि फीस देने में देरी या इंकार किया तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा यू.जी.सी. (विद्यार्थियों की शिकायतों का निवारण) विनियम, 2023 में लिखा है कि यदि समय के भीतर एडमिशन फीस वापस नहीं की जाती है तो विद्यार्थी शिकायत कर सकते हैं।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स (HEI) को उन स्टूडेंट्स की फीस वापस करने के निर्देश दिए है जो अलग अलग संस्थानों में ट्रांसफर हो गए हैं। आयोग ने पहले संस्थानों से अनुरोध किया था कि वे अपने द्वारा चुने गए करिकुलम सेलेक्ट करने के लिए एक तय अवधि के भीतर कॉलेज की पूरी फीस वापस करने की अनुमति दें। इसमें बताया गया है कि यूजीसी फीस रिफंड की पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले किसी भी उच्च शिक्षण संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी।