69000 Teacher Vacancy News : दोबारा होगी 69000 शिक्षक भर्ती की परीक्षा, यूपी सरकार का नया ऐलान


69000 Teacher Vacancy News : सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 (69000 Shikshak Bharti 2019) को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा मेरिट लिस्ट रद्द कर दिए जाने के फैसले के बाद बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को एक समय सीमा के अंदर नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था। हालांकि अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 (69000 Shikshak Bharti 2019) को लेकर नई परीक्षा के ऐलान की सूचना दी है। आइए जानते हैं क्या है 69000 शिक्षक भर्ती को लेकर पूरी खबर..

यूपी सरकार ने किया नई परीक्षा का ऐलान (UP government announced a new exam) -

69 हजार शिक्षक भर्ती को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा पुरानी मेरिट लिस्ट जारी किए जाने के यूपी सरकार का भी बड़ा फैसला सामने आया है। दरअसल खबर में बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 (69000 Shikshak Bharti 2019) के लिए नई मेरिट लिस्ट जारी नहीं की है, बल्कि नई परीक्षा का ऐलान कर दिया है। यानी की सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 (69000 Shikshak Bharti 2019) के लिए अब अभ्यर्थियों को दोबारा से परीक्षा देनी होगी। 

क्या है यूपी सरकार का फैसला (What is the decision of UP government) -

सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 (69000 Shikshak Bharti 2019) को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा मेरिट लिस्ट रद्द करने और जल्द से जल्द नई मेरिट लिस्ट जारी किए जाने के आदेश के बीच यूपी सरकार का नई परीक्षा का ऐलान फर्जी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को हाईकोर्ट की बात माननी होगी। ऐसे में प्रदेश सरकार नई परीक्षा का ऐलान नहीं कर सकती है। अभ्यर्थी सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 (69000 Shikshak Bharti 2019) को लेकर सामने आई इस खबर पर भरोसा न करें। 

जानें क्या है पूरा मामला (Know what is the whole matter) -

सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 (69000 Shikshak Bharti 2019) को लेकर 5 दिसंबर 2018 को अधिसूचना आई। 4.31 लाख अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया। वहीं 6 जनवरी 2019 को परीक्षा आयोजित हुई। इस परीक्षा में 4.10 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। जहां 12 मई 2020 को परिणाम जारी किया गया, जिसमें 1.47 लाख अभ्यर्थी पास हुए। इस परिणाम में अनारक्षित कट ऑफ (General Cut off) 67.11 फीसदी और ओबीसी कट ऑफ 67.33 रही। इसके बाद आरक्षण को लेकर विवाद हुआ और इस तरह यह मामला हाईकोर्ट हुई पहुंच गया। जहां हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को 3 महीने में नई कट ऑफ निकालने का आदेश दिया है।  

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