69000 Shikshak Bharti : सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 (69000 Shikshak Bharti 2019) को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए पूरे फैसले तक नई मेरिट लिस्ट जारी करने से इनकार किया था। हालांकि अब इस पूरी में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए मेरिट लिस्ट और परिणाम को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला बदला गया है। अगर आपने भी सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 (69000 Shikshak Bharti 2019) में सहभागिता की थी और आगामी अपडेट का इंतजार था, तो आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर...
सुप्रीम कोर्ट ने पुराना रिजल्ट किया मान्य (Supreme Court validated the old result) -
सुप्रीम कोर्ट द्वारा सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 (69000 Shikshak Bharti 2019) के लिए पुराना रिजल्ट ही मान्य किए जाने की खबर है। दरअसल बताया जा रहा है कि इस भर्ती परीक्षा को लेकर आरक्षण से जुड़ा मामला थोड़ा असमंजस भरा था, जिसके चलते हाईकोर्ट ने नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश यूपी सरकार को दिया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान इस परिणाम में कोई खामी नहीं निकली है। ऐसे में सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 (69000 Shikshak Bharti 2019) का पुराना रिजल्ट पूरी तरह से मान्य होने की सूचना बताई जा रही है।
क्या है रिजल्ट को लेकर कोर्ट का आदेश? (What is the court's order regarding the result) -
सुप्रीम कोर्ट द्वारा सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 (69000 Shikshak Bharti 2019) को लेकर पुराना रिजल्ट मान्य किए जाने का फैसला सुनाने की खबर फर्जी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इस परीक्षा को लेकर फिलहाल कोई भी नया फैसला नहीं सुनाया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुराना परिणाम मान्य किए जाने वाली खबर फर्जी साबित हुई है। बता दें कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 (69000 Shikshak Bharti 2019) को लेकर अभी 23 सितंबर को सुनवाई होनी है। इस दौरान इसको लेकर किसी भी प्रकार की वायरल खबरों पर ऑफिशियल सूचना आने तक भरोसा न करें।
जानें क्या है पूरा मामला (Know what is the whole matter) -
सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 (69000 Shikshak Bharti 2019) को लेकर 5 दिसंबर 2018 को अधिसूचना आई। 4.31 लाख अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया। वहीं 6 जनवरी 2019 को परीक्षा आयोजित हुई। इस परीक्षा में 4.10 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए। जहां 12 मई 2020 को परिणाम जारी किया गया, जिसमें 1.47 लाख अभ्यर्थी पास हुए। इस परिणाम में अनारक्षित कट ऑफ (General Cut off) 67.11 फीसदी और ओबीसी कट ऑफ 67.33 रही। इसके बाद आरक्षण को लेकर विवाद हुआ और इस तरह यह मामला हाईकोर्ट हुई पहुंच गया। जहां हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को 3 महीने में नई कट ऑफ निकालने का आदेश दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है।
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